उत्तरप्रदेश राशन कार्ड अपात्र लोग जिनके पास ये सब हैं तुरंत सरेंडर कर दें, अपात्रता सूची।
इन लोगों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। Ineligibility Criteria of UP Ration Card –
- जिस परिवार में कोई भी सदस्य आयकार दाता (Income Tax) हो।
- ग्रामीण में 2 लाख प्रति वर्ष और शहरो में 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक पारिवारिक आय हो।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि न हो।
- जिन परिवार के घर में AC लगा हो।
- जिसके के पास ट्रैक्टर हैं।
- जिस परिवार में कोई भी चार पहिया वाहन हैं।
- 5 KVA से ज्यादा छमाता से ज्यादा जनरेटर हो।
- एक या एक से अधिक हथियार का लइसेंस हैं।
- 100 वर्ग मीटर (1076.39 वर्ग फिट) का का प्लॉट,फ्लेट या मकान, 80 वर्ग मीटर कॉर्पोरेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हैं।
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