आत्मनिर्भर बागवानी योजना (Atma Nirbhar Bagwani Yojana) – हिंदी में जानकारी
आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा 3 सितंबर 2021 को शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना पूर्व में लागू मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना का विस्तारित रूप है, जिसे अब बैंक से जुड़ी क्रेडिट सब्सिडी योजना के रूप में लागू किया गया है।
🌱 योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और राज्य में बागवानी क्षेत्र का विकास हो सके।
💰 वित्तीय सहायता का ढांचा
योजना के तहत वित्तीय सहायता निम्नलिखित अनुपात में प्रदान की जाती है:
- 45%: अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में
- 45%: बैंक ऋण के रूप में
- 10%: लाभार्थी का स्वयं का योगदान(lohit.nic.in, myscheme.gov.in)
इस योजना में 1.60 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई जमानत की आवश्यकता नहीं है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये तक है।
🍎 पात्र फसलें और उपकरण
इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों और उपकरणों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है:
- फसलें: सुपारी, अनानास, एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, केला, अमरूद
- उपकरण: ट्रैक्टर, पावर टिलर, ब्रश कटर
✅ पात्रता मानदंड
- आवेदक अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- व्यक्तिगत किसान, स्वयं सहायता समूह (SHGs) और किसान उत्पादक संगठन (FPOs) आवेदन कर सकते हैं।
- बैंक डिफॉल्टर और सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
📝 आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है:
- निकटतम कृषि/बागवानी विभाग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित विभाग कार्यालय में जमा करें।
📄 आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
📌 अतिरिक्त जानकारी
इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि या संपत्ति के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यक पहचान और निवास प्रमाण पत्र ही पर्याप्त हैं।
यदि आप इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया में सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया बताएं।